मृतक राहुल सलामे मृत्यु प्रकरण राज्य के विधानसभा में गूंजा | Deceased Rahul Salame's death episode resonated in the | maharashtra state assembly
मृतक राहुल सलामे मृत्यु प्रकरण राज्य के विधानसभा में गूंजा
राहुल सलामे
मृत्यु प्रकरण कोर्ट में भी दर्ज
कन्हान - कन्हान
के साप्ताहिक बाजार में शुक्रवार 3 फरवरी को शाम के समय कुछ असामाजिक तत्वों ने हाथ में घातक शस्र लेकर दुकान और
वाहन तोडफोड की थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी खैलेश पंचम सलामे , शुभम पंचम सलामे इनके भाई मृतक राहुल पंचम
सलामे को पुछताछ करने के लिए रात के 3 बजे घर से उठाया था। इस बीच दुसरे दिन शनिवार को राहुल सलामे की तबीयत खराब
हो गई और उपचार के लिए राहुल को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पश्चात 17 फरवरी को रात 10: बजे उपचार के दौरान राहुल सलामे की मौत हो गई थी।
Deceased Rahul Salame's death case resonated in the state's Maharashtra Legislative Assembly
परिजनो ने पुलिस
पर मारपीट का आरोप लगाते हुए रविवार 19 फरवरी को शाम में थाने के सामने धरना आंदोलन किया जिसके बाद उपविभागीय पुलिस
अधिकारी मुख्तार बागवान ने सात दिन में उचित कारवाई का आश्वासन दिया था। इसी दौरान
रात को 9 बजे सावनेर के विधायक
सुनील केदार ने सलामे परिवार को भेट देकर पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद और उपविभागीय
पुलिस अधिकारी मुख्तार बागवान इनसे फोन पर चर्चा कर दो दिन में शीघ्र उचित कारवाई
के आदेश दिए थे।
लेकिन पुलिस ने इस
मामले को गंभीरता से न लेते हुए दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पर कारवाई न किए
जाने के कारण सोमवार 27 फरवरी
को कैंडल मार्च निकालकर उपविभागीय पुलिस अधिकारी मुख्तार बागवान को ज्ञापन सौंपकर
मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित जांच कर दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पर
कारवाई करने की मांग की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सावनेर के विधायक
सुनील केदार ने गुरुवार 2
मार्च को राज्य विधानसभा में मुद्दा उठाकर निर्दोष मृतक राहुल सलामे मृत्यु प्रकरण
की उच्च स्तरीय जांच कर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का
मामला दर्ज कर अनुसुचित जाती जमाति प्रतिबंधक कानून के तहत कारवाई करने की मांग की
गई है।
सलामे मृत्यु
प्रकरण कोर्ट में भी दर्ज
इस मामले को लेकर
मृतक के पिता पंचम पतिराम सलामे ने कोर्ट विद्यमान न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
कामठी कोर्ट में कन्हान थानेदार प्रमोद मकेश्वर , सहायक पुलिस निरीक्षक सतीश मेश्राम , विरेंद्र नरड , अनिल राऊत , शैलेंद्र यादव सहित 10 से 12
पुलिस कर्मचारीयो के खिलाफ सीआरपीसी
की कलम 156(3) के तहत मामला
दर्ज कराया गया है। इसमे शुक्रवार 3 फरवरी को घटित घटना का पुरा विवरण देकर मामले मे निर्दोष उनके पुत्र राहुल
सलामे की मृत्यु प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ धारा 302 , 364 , 368
, 34 के तहत एफआईआर दर्ज करने के
निर्देश पुलिस विभाग को देने की मांग की गई है।
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कन्हान प्रतिनिधि
- ॠषभ बावनकर

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